CONCOR

एक नवरत्‍न कंपनी
Container Corporation India Ltd.
लॉजिस्टिक्स की बात, कॉनकॉर के साथ
 
दावा प्रक्रिया

दावा प्रक्रिया

पारवहन में कनसाइनमेंट को हुई हानि, क्षति आदि की क्षतिपूर्ती के दावे को कॉनकॉर द्वारा भारतीय रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अनुरूप निपटाया जाता है।

निम्‍नलिखित कारणों से हुई हानि को छोडकर, कॉनकॉर पारवहन में हुई हानि, क्षति, नुकसान या खराबी या डिलीवरी न होने का दायित्‍व लेता है :
  • (क) प्राकृतिक विपदा
  • (ख) युद्ध के समय
  • (ग) सार्वजनिक दंगो से हुई क्षति
  • (घ) कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत गिरफ्तार, रोक या जब्‍ती
  • (ङ) केंद्र सरकार या कोई राज्‍य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी या अधीक्षक द्वारा प्राधिकरण अथवा राज्‍य सरकार के इस प्रकार प्राधिकृत द्वारा दिया गया आदेश या थोपा गया प्रतिबंध
  • (च) कनसाईनर या कनसाईनी या एन्‍डोर्सी या कनसाईनर या कनसाईनी या एंडोर्सी एजेंट या नौकर का के कार्य से अथवा चूक या लापरवाही के कारण
  • (छ) प्राकृति विकृति या थोक में बरबादी या अंतर्निहित कमी के कारण वजन, गुणवत्ता या कार्गो के बदले में
  • (ज) छिपी हुई कमियां
  • (झ) आग, विस्‍फोट या अन्‍य अप्रत्‍याशित जोखिम

उपर्युक्‍त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार प्रत्‍येक व्‍यक्‍ति जो कॉनकॉर को कोई कार्गो रेल या सडक मार्ग हेतु सौंपता है, उसे निर्धारित प्रपत्र में फारवर्डिंग नोट निष्‍पादित करना होगा और फारवर्डिंग नोट में दिए गए विवरण की सत्‍यता के लिए उत्‍तरदायी होगा। कनसाइनर कॉनकॉर प्रशासन को ‘इन्‍डैमनीफाई’ करेगा कि उसके कारण हुई कोई भी क्षति, जो उसकी गलती के कारण या फारवर्डिंग नोट में/अधूरे विवरण से हुई है, की प्रतिपूर्ति करेगा। इसके अतिरिक्‍त, सामान्‍य माल हेतु कॉनकॉर का दायित्‍व इनवाइस वैल्‍यू के आधार गणना की गई राशि से अधिक नहीं होगा बशर्ते कि अधिकतम दर 50रू/प्रति किलो हो, जब तक कि कनसाईनर बुकिंग के समय कनसाइनमेंट की कीमत घोषित न कर दी गई हो, और अतिरिक्‍त मालभाड़े का भुगतान किया गया हो, प्रतिशतता प्रभार जो 0.25 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के बीच मूल्‍य का हो तथा उस दूरी के आधार पर वसूला गया हो जिसके लिए कनसाइनमैंट बुक किया गया है । किसी भी हालत में दायित्‍व 50रू/प्रति किलो से अधिक नहीं होगा जिस समय माल कॉनकॉर की अभिरक्षा में है।

दावों के निपटान में ‘टाइम बार’ को एक ओर करने के उद्देश्‍य से दावों का निस्‍तारण बुकिंग तिथि के छ:माह के अंदर किया जाना चाहिए।

सभी दावे उस क्षेत्र के प्रमुख (मुख्‍य महाप्रबंधक/क्षेत्रीय महाप्रबंधक) को भेजे जाएं जिस क्षेत्र में गंतव्‍य स्‍थान/डिपो स्‍थित है।

दावा मामले को तत्‍परता से निपटाने में हमें सहयोग देने हेतु दावा करने वालों से अनुरोध है कि वे अपना दावा पत्र में निम्‍नलिखित विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्‍तुत करें जिसे डाउउनलोड किया जा सकता है।
दावा पत्र का प्रपत्र
  • इनलैंड वे बिल की प्रति जोकि प्रथम दृष्‍टया भार और पैकेटों की संख्‍या का साक्ष्‍य है।
  • बुकिंग स्‍टेशन, गंतव्‍य स्‍टेशन, फैक्‍ट्री स्‍टीफिंग/ टर्मिनल स्‍टीफिंग
  • टर्मिनल डी स्‍टफिंग/फैक्‍ट्री डीस्‍टफिंग
  • माल का विवरण एवं भार
  • हानि/कमी/क्षति का विवरण
  • शॉर्टेज प्रमाणपत्र/ऑपन डिलिवरी/डिलिवरी के समय कॉनकॉर द्वारा जारी किया गया ‘एसेसमेंट डिलिवरी’ प्रमाणपत्र
  • दावा की गई राशि (उन आधारों का वर्णन करें जिसके आधार पर राशि की गणना की गई है, यथा मूल व्‍यापार इनवाइस, बीजक, बिल आदि)

भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 102 के अंतर्गत दायित्‍व से मुक्‍ति

कॉनकॉर प्रशासन किसी भी प्रकार की हानि, विनाश, क्षति, विकृति या कनसाइनमेंट की डिलीवरी होने के लिए निम्‍नलिखित परिस्‍थितियों में जिम्‍मेवार नहीं होगा-

  • जब ऐसी हानि, विनाश, क्षति, विकृति या डिलीवरी न होना झूठी घोषण के कारण हो।
  • जहां कनसाइनर/कनसाइनी/एजेंट द्वारा धोखाधड़ी की गई हो।
  • यदि कनसाइनर/कनसाईनी/एजेंट द्वारा उचित लदान/उतराई न की गई हो।
  • दंगे-फसाद, जन आक्रोश, हड़ताल, तालाबंदी किसी भी कारण से मजदूरों को रोकना या बाधा पहुंचाना चाहे ऐसा आंशिक हो या सामान्‍य
  • कोई सीधे ही/अप्रत्‍यक्ष रूप से या अनुवर्ती हानि या क्षति या विशेष बाजार हेतु हानि